रांची।
राजधानी के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर को लेकर सिविल कोर्ट में गुरुवार को सुबह से ही पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। भैरव सिंह ने कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद के अदालत में सरेंडर किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत में सरेंडर के दौरान भैरव सिंह ने कहा कि हम लोग सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम पर हमले की बात सोच भी नहीं सकते। पुलिस विषय को घुमा रही है। भैरव सिंह के कोर्ट में सरेंडर करने की कयास पहले से ही लगाई जा रही थी। अब तक कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सात नाबालिक को बाल सुधार गृह भेजा गया हैं। जबकि एक गिरफ्तार आरोपित कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के प्रयास के मामले में एसआई सदानंद कुमार के बयान पर लगभग 70 नामजद सहित 150 अज्ञात महिला -पुरुष पर सुखदेव नगर थाना में मामला दर्ज किया गया था। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था। इसी दौरान किशोरगंज चौक के पास कुछ लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत काफिले को निशाना बनाने का प्रयास किया था। हालांकी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में शामिल पुलिसकर्मियों ने मौके की नजाकत को देखते हुए मुख्यमंत्री को रूट डायवर्ट कर सुरक्षित उनके कांके स्थित आवास पहुंचाया था। इस गंभीर घटना के कारणों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया था। बताया गया की किशोर चौक पर जमी भीड़ ओरमांझी में 3 जनवरी को एक लड़की के सिर कटे शव को लेकर वहां प्रदर्शन के लिए जुटी थी।