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रांची। कैश देकर पीआईएल मैनेज करने के मामले में जेल की सलाखों के पीछे बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अमित अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी। वहीं अदालत ने षड्यंत्र की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया है। अदालत ने 15 दिनों में सीबीआई को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।
अमित अग्रवाल ने झारखंड उच्च न्यायालय में इस आधार पर याचिका दायर की थी कि जबरन वसूली के मामले में वे अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता थे, और उनकी शिकायत और कोलकाता पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल के बाद राजीव कुमार को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ईडी ने उन्हें आरोपी बना दिया। इस मामले को लेकर खुद आरोपी ने भी सी बीआई से जांच कराने की गुहार की थी।
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