नई दिल्ली।
तमिलनाडु के तुथुकुंडी ( तूतीकोरिन) जिले में पुलिस यातना से हुई व्यापारी पिता- पुत्र की मौत के मामले में शनिवार को सीबीआई ने मदुरै की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। दाखिल किए गए चार्जसीट में सीबीआई ने सथनकुलम थाना के एसएचओ, एक एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल को आरोपित किया है। एक अन्य आरोपी की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। इस मौत प्रकरण में सीबीआई ने जिनको आरोपी बनाया है, उनमें सथनकुलम थाने के एसएचओ बालाकृष्णन, एएसआई रघुगणेश, एस मुरुगन, हेड कॉन्स्टेबल समदुरई, मुथुराज, कॉन्स्टेबल चिल्लादुरई, थॉमस फ्रांसिस और वीलु मुथु के नाम शामिल हैं। ज्ञात हो की सभी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने 7 जुलाई 2020 को 2 मामले दर्ज किए थे।
पुलिस पर आरोप था कि तुथुकुंडी ( तूतीकोरिन) के सथनकुलम कस्बे के व्यापारी 59 वर्षीय पी. जयराज और उनके 31 वर्षीय बेटे बेनिक्स को गत 19 जून को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर तय समय से अधिक समय तक अपनी मोबाइल दुकान खुले रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी बनाए गए पिता-पुत्र को पुलिस हिरायत में प्रताड़ित किया गया । जिसके कारण दोनों की हालत खराब हो गई, बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां 22 जून को पिता और 23 जून को उनके बेटे की मौत हो गई थी।
मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मृतक जयराज की पत्नी सेल्वारानी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया लेकिन जांच में ढिलाई बरत रही थी। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में याचिका दायर की थी। 29 जून को हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपा था। । सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ ने बताया की मामले में 1 जुलाई को सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और हिरासत में हुई मौत को लेकर दो मामले दर्ज की कर जांच शुरू की गई थी। मामले में एक निरीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपित दो अन्य को बाद में पकड़ा गया था। एक सब इंस्पेक्टर की जांच के दौरान मौत हो गई थी। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।