रांची।
झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को दलबदल मामले में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर की कार्यवाही पर लगाई रोक को हटा दिया है। इससे बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब स्पीकर इस मामले में कार्यवाही कर सकते हैं। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। मालूम हो कि भाजपा विधायक बिरंचि नारायण ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके पूर्व 14 जनवरी को सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि भाजपा में कई विधायक हैं, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। यह पद काफी महत्वपूर्ण है। मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश तथा निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिवक्ता आकाश दीप ने पक्ष रखा जबकि बाबूलाल मरांडी की तरफ से अधिवक्ता आर्यन सहाय ने दलीलें रखी।