पटना।
सेनारी हत्याकांड मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार चुनौती देगी। बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने इसकी सिफारिश राज्य सरकार को भेजी है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले पर हमने अपनी राय राज्य सरकार को भेजी है। हमने पटना हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि उनकी धारणा है कि केस में जो साक्ष्य है वह पहचान के लिए काफी है। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विधि विभाग के स्तर से भी मामले की समीक्षा होगी। तब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी।
उल्लेखनीय हो की शुकव्रार को पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को पलटते हुए सभी 13 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है। मालूम हो की निचली अदालत ने 15 नवंबर 2016 को इस मामले में 10 आरोपियों को मौत की सजा तथा 3 को उम्रकैद की सजा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के लोग हतप्रभ है और आगे की रणनीति तय करने पर मंथन कर रहे है। सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा ने भी सवाल खड़ा किया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल ने कहा है की क्या 34 इंसानाें की हत्या किसी ने नही की।
उल्लेखनीय हो कि 18 मार्च 1999 की रात सेनारी गांव के एमसीसी उग्रवादियों का बड़ा जत्था घेरकर घरो से खींच खींच के एक जाति विशेष के पुरूषो को बाहर निकाला था। इसमें से 40 लोगो को चुनकर गांव के बाहर ले जाया गया। इन्हें तीन समूहो में वहां बांटकर बारी बारी से गला और पेट चीर दिया गया था। इसमें 36 लोग मारे गए थे। घटना के बाद गांव में मारे गए लोगों की याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। वहीं घटना की याद में हर वर्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है।