Ranchi News:- गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।
सांसद निशिकांत दुबे के विरुद्ध देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में कांड संख्या 281/23 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के बाद उन्होंने इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान सांसद की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, पार्थ जालान एवं स्मिता सिन्हा ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि सांसद निशिकांत दुबे पर कथित रूप से गौ तस्कर के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया।
उच्च न्यायालय के इस आदेश से सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

