जानकारी के अनुसार, खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महूआर ने सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया।
गौरतलब है कि शनिवार को खान सर के अदालत में आत्मसमर्पण करने की चर्चा सामने आई थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इस संबंध में उनके वकील ने बताया था कि अदालत निर्धारित समय से पहले बंद हो गई थी, जिसके कारण उस दिन अग्रिम जमानत याचिका दाखिल नहीं की जा सकी। बाद में सोमवार को याचिका दायर की गई और अदालत ने इस पर सुनवाई की।
यह पूरा मामला दो जून की रात हुए कथित हमले और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके कोचिंग संस्थान पर हमला कराया गया और फायरिंग की गई। उन्होंने इसके लिए प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के संचालक को जिम्मेदार ठहराया था।
घटना के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच में कुछ लोगों को खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर पोस्टर-बैनर फाड़ते और सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट करते देखा गया। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को फायरिंग के स्पष्ट सबूत नहीं मिले थे और न ही किसी व्यक्ति को गोली चलाते हुए देखा गया था।
बाद में सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के सुरक्षा गार्ड कथित तौर पर फायरिंग करते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान गार्डों ने कथित रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया।
फिलहाल अदालत के आदेश के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। अब सभी की नजरें 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।


