रांची
भाजपा विधायक दल के नेता के बाबूलाल मरांडी के दल बदल का मामला झारखंड उच्च न्यायालय से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। जबकि बाबूलाल ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर इस मामले में उनका पक्ष भी सुनने का निवेदन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधानसभा के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई को अगली तिथि तक स्थगित रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा न्यायालय में स्पीकर और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोनो पक्षकारो को 13 जनवरी तक उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना है। लेकिन जवाब दाखिल करने के पूर्व ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर की ओर से जारी नोटिस का उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
क्या है पूरा मामला
झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद बाबूलाल की पार्टी जेवीएम दो धड़ो में बंट गया था। जेवीएम के तीन विधायको में एक खूद बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो गए। जबकि दो अन्य विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके बाद से पार्टी के भाजपा में विलय को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस बीच विधानसभा स्पीकर ने दल बदल के तहत बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था।