छपरा।
छपरा व्यवहार न्यायालय के एडीजे 11 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 25 -25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में रिविलगंज थाना क्षेत्र के शमशुद्दीनपुर मुहल्ला निवासी अवधेश राय, शंकर राय, झब्बू राय, बाहरण राय उर्फ कामेश्वर राय ,अनिल राय एवं संतोष राय शामिल है। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत अवधेश राय को अतिरिक्त 5 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसमें अनिल राय और बाहरण राय उर्फ कामेश्वर राय सहोदर भाई हैं। अवधेश राय और शंकर राय उनके चचेरे भाई हैं, जबकि शेष अभियुक्त संतोष राय और झब्बु राय उनके पड़ोसी हैं। जानकारी अनुसार अभियुक्तों ने मोहल्ले निवासी भूटेली राय की गोली मारकर वर्ष 2012 हत्या कर दी थी। जिसको लेकर रिविलगंज थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके सहायक अधिवक्ता शुशांत शेखर एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिमोहन सिंह व उमेश सिंह ने पक्ष रखा।