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          मेरठ नीला ड्रुम हत्यांकांड: 22 गवाहों के बयान के बाद मुस्कान-साहिल को मृत्युदंड की सजा

          उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ की हत्या के दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
          टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवOctober 14, 2026Updated:October 14, 2026No Comments3 Mins Read
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          Meerut News:  उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ की हत्या के दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। करीब 13 महीने तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों के बयान पेश किए। अदालत के फैसले के बाद दोनों दोषी भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए।

          वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी

          बुधवार को दोनों दोषियों को मेरठ जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सजा सुनाने से पहले न्यायालय ने दोनों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। हालांकि, दोनों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मुस्कान ने अदालत से अपनी बेटी से मिलने की गुजारिश की।

          बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने बच्ची के भविष्य और उसके पालन-पोषण का हवाला देते हुए दोषियों के लिए कम सजा देने की अपील की। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने पैरवी की। लंच के बाद अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई।

          नीले ड्रम में मिला था शव

          सौरभ राजपूत की हत्या का मामला मार्च 2025 में सामने आया था। सौरभ 24 फरवरी 2025 को लंदन से नौकरी छोड़कर मेरठ स्थित अपने घर लौटा था। इसके कुछ दिनों बाद, 3 मार्च 2025 को ब्रह्मपुरी इलाके में उसकी हत्या कर दी गई।

          हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया गया था। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की।

          भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

          सौरभ के भाई बबलू की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या के आरोप में मार्च 2025 में गिरफ्तार किया गया था।

          मामले की सुनवाई के बाद 30 सितंबर 2026 को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया था। इसके बाद बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई।

          फैसले के बाद भावुक हुए दोषी

          मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के अनुसार, सजा के बिंदु पर अदालत में सुबह सुनवाई शुरू हुई थी और दोनों दोषियों को अलग-अलग पेश किया गया। मृत्युदंड का फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों भावुक नजर आए।

          इस मामले ने देशभर में लोगों का ध्यान खींचा था। अदालत के फैसले के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

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