Ranchi News:- झारखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार अब नगर निकाय चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके लिए सभी प्रत्याशियों को नामांकन के समय शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक उनके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र को आधार बनाकर सभी जिलों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना शपथ पत्र के नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी
चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए आयोग सचिव ने बताया कि सभी जिलों में वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस संबंध में जिलों से रिपोर्ट भी प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनाव तैयारियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
अन्य वार्ड से लड़ सकेंगे चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रत्याशी का वार्ड आरक्षण के कारण बदल गया है और वह अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रत्याशी नगर निकाय के किसी अन्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते वहां लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।
योग्यता से जुड़े दिशा-निर्देश जारी
आयोग के अनुसार महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का संबंधित नगर निकाय का मतदाता होना अनिवार्य है। हालांकि, नगर निकाय की मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति उसी निकाय के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिया है कि सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि फरवरी महीने में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराए जा सकें।

