खगड़िया।

खगड़िया के विशेष न्यायाधीश कौशलेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या करने के आरोप में तीन अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी थी। इस धृणित घटना में कुछ चार आरोपी थे, जिसमें एक नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में भेजा गया था। सजा पाने वालो में थाना क्षेत्र के पीरनगरा निवासी अनिल यादव, टिप्पू यादव और मिंटू कुमार के नाम शामिल है। जानकारी अनुसार दरिंदगी और हत्या की घटना 17 मार्च 2018 को घटित हुई थी। 11 वर्षीय किशोरी उस दिन अपने पड़ोस की महिला के साथ मकई की खेत में घास काटने गई थी। इस दौरान किशोरी महिला को बोलकर दूसरे खेत में चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। काफी खेाजबीन के बाद भी किशोरी का कोई पता नहीं चला। पर किशोरी के पिता ने मकई के खेत से भागते हुए चार लोगो को देखा था। घटना के दूसरे दिन किशोरी की लाश मिली। पिता की पहचान पर चारो को गिरफ्तार किया गया। लगभग तीन वर्ष तक चले विचारण के बाद न्यायालय ने अभियुक्तो को भादवि की धारा 376 डी व 302/34 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 04 के तहत दोषी पाते हुए सजा मुर्करर की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमन कुमार तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता विकास कुमार सिंह और अजय कुमार सिंह ने दलीले पेश की।
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