Seraikela News: नीमडीह थाना क्षेत्र के झिमड़ी गांव में हथियार के बल पर युवती के अपहरण के बाद शनिवार देर रात आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपित मोहम्मद तस्लीम अंसारी के घर और झिमड़ी बाजार की चार दुकानों में आग लगा दी। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की।

इस बीच, पुलिस ने आरोपित तस्लीम अंसारी और अपहृत युवती को जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। वहीं, आगजनी और उपद्रव के आरोप में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हालात पर निगरानी रखी जा रही है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लूणायत शनिवार देर रात दल-बल के साथ झिमड़ी गांव पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार गत गुरुवार रात झिमड़ी गांव निवासी मोहम्मद तस्लीम अंसारी पर गांव की दूसरे समुदाय की एक युवती को हथियार के बल पर घर से उठाकर ले जाने का आरोप है। पीड़िता की मां ने नीमडीह थाना प्रभारी संत कुमार को लिखित शिकायत सौंपी थी। घटना के विरोध में शनिवार को ग्रामीणों ने आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस के लाठीचार्ज से भीड़ उग्र हो गई और देखते ही देखते बाजार में दुकानों और आरोपित के घर में आग लगा दी गई। चांडिल एसडीपीओ के वाहन में भी तोड़फोड़ की गई।
पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया और अब तक आगजनी और उपद्रव में शामिल लगभग 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेजे जाने की तैयारी है। वहीं, पुलिस ने आरोपित और अपहृत युवती को जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रशासन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और लगातार गश्त कर रहा है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
झिमड़ी क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू
चांडिल अनुमण्डल के दंडाधिकारी विकास कुमार राय ने रविवार को नीमडीह प्रखण्ड के ग्राम झिमड़ी और उसके आसपास के इलाकों में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। यह निर्णय प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी, नीमडीह के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया, जिसमें झिमड़ी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में आपसी झड़पों के कारण विधि-व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होने की सूचना दी गई थी।
इस निषेधाज्ञा के तहत चौहदी, उत्तर झिमड़ी से सिंदुरपुर ग्राम तक, दक्षिण झिमड़ी गांव के सीमाना से मुरू ग्राम तक, पूर्व झिमड़ी गांव के सीमाना से लाकड़ी ग्राम तक और पश्चिम झिमड़ी गांव के सीमाना से किशुनडीह ग्राम तक क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग और हरवे, हथियार तथा आग्नेयास्त्रों के साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस आदेश के तहत कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पुलिस अधिकारियों और संबंधित कार्य से आने-जाने वाले वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थानों में आने-जाने, शव यात्रा, वैवाहिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने वालों को भी इस आदेश से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त सिक्खों के कृपाण धारण और नेपालियों के खुखरी धारण पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
अधिकारियों को आदेश की जानकारी दी जा चुकी है, और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी को इस आदेश का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। निषेधाज्ञा का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखना है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।