मुंबई।

इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक व उसकी मां के आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक भारत के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के जमानत याचिका को बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार तक के लिए स्थगित दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। शनिवार को अर्नव की जमानत याचिका की सुनवाई जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एम एस कर्णिक के बेंच द्वारा की गई। मौके पर मृतक इंटीरियर डिजाइनर अनुभव नाई की बेटी आद्या नाई के वकील सुबोध देसाई ने कोर्ट को बताया कि अन्वय नायक मामले को बंद किए जाने की कोई जानकारी उनके मुवक्किल को नहीं दी गई है। देसाई ने कोर्ट को बताया कि 5 मई 2018 को अन्वय और उनकी मां कुमुद नायक के आत्महत्या मामले की सही तरीके से जांच नहीं की गई थी। मामले के आरोपियों ने जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया था। इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित करते हुए राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अन्वय के वकील से कहा कि जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में जाना चाहिए था। उल्लेखनीय हो कि रायगढ़ पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक हत्या मामले में रिपब्लिक भारत के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बुधवार की सुबह गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें रायगढ़ जिले के अलीबाग सीजेएम कोर्ट द्वारा 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।अर्नब के वकील एबाद पोँडा ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए गुरुवार को याचिका दायर किया था।