नई दिल्ली/जयपुर।
केंद्रीय नागरिक विमानन महानिदेशालय ने एक बार फिर एयरलाइंस कंपनियों को झटका दिया है। महानिदेशालय ने एरयलाइंस कंपनियों को किराए में बढ़ोत्तरी नहीं करने का आदेश 24 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने इस आशय का आदेश जारी किया है। लॉकडाउन में कंपनियों की मनमानी पर रोक लिए सात तरीको से किराया तय किया गया था, जिसे 21 मई से 24 अगस्त तक लागू कर दिया गया था। फिर कोरोना के चलते इसकी अवधि 24 नवंबर तक बढ़ाया गया था। अब पुन: इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। मालूम हो कि मंत्रालय द्वारा बांटे गए सात ब्लॉक्स में अधिकत्तम एवं न्यूनतम किराये का निर्धारण किया गया है। पहले ब्लॉक में 40 मिनट की कम अवधि की डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए न्यूनतम 2000 तथा अधिकत्तम 6000 रूपए और 40-60 मिनट तक के लिए न्यूनतम 2500 और अधिकत्तम 7500 रूपए किराया निर्धारित है। इसी तरह 60-90 मिनट और 90-120 मिनट तथा 120-150 मिनट के लिए भाड़ा निर्धारित है।
