नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेज में एडमिशन की साझा परीक्षा( क्लैट) 2020 के उम्मीदवारों को परीक्षा के संचालन से संबंधित शिकायतों के बारे में शिकायत निवारण कमेटी के समक्ष अपनी बात रखने की छूट दे दी है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कमेटी को जल्द से जल्द उम्मीदवारों के आपत्तियों पर फैसला लेने की बात कही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। साथ ही काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया को रोकने से भी इंकार कर दिया। सुनवाई के दौरान क्लैट 2020 के एक उम्मीदवार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि जिस तरह से परीक्षा आयोजित कराई गई है। उसमें छात्रों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा है। याचिकाकर्ता द्वारा कलेक्ट 2020 के त्रुटिपूर्ण आयोजन को लेकर नेशनल लॉ स्कूल के कंसोर्टियम को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि परीक्षा को लेकर 40000 आपत्तियां आई है।