Ranchi: मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने रांची ई डी की विशेष कोर्ट में शनिवार को सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने न्यायालय के समक्ष सरेंडर कर दिया है। मालूम हो कि सस्पेंड हो चुकी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 3 जनवरी को बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को उनकी बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर एक महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की अदालत में सुनवाई हुई थी। निलंबित आई ए एस पूजा सिंघल ने सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई 6 फरवरी को होनी है । ईडी ने मनरेगा घोटाले के साथ साथ राज्य में अवैध उत्खनन के मामले पर भी उनपर शिकंजा कसा है ।पूजा पर और भी कई गंभीर आरोप की जांच चल रही है।
ईडी ने अदालत में पूजा सिंघल सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी। कोर्ट ने इनके आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तिथि निर्धारित की है।