.लातेहार जिला के मनिका थाना में 12 अगस्त 2010 को वित्तीय अनियमितता के इस मामले में दर्ज की गई थी प्राथमिकी
रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई करने के लगातार आदेश दे रहे हैं । इसी क्रम में मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोपित पदाधिकारी कृष्ण बिहारी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एनआरईपी, लातेहार के विरुद्ध अभियोजन चलाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। उनके विरुद्ध लातेहार जिला के मनिका थाना में 12 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी
क्या है मामला
लातेहार जिला के मनिका थाना में 12 अगस्त 2010 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान के क्रम में कृष्ण बिहारी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 162/ 2007 -08 की प्राकल्लित राशि में अवैध तरीके से राशि की निकासी की गई । ऐसे में अभियुक्तों पर सरकारी पद का दुरुपयोग, अपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप गठित है ।
उक्त मामले में वादी श्रवण साय, परियोजना पदाधिकारी, लातेहार के आवेदन, औपचारिक प्राथमिकी, केस दैनिकी, गवाहों के बयान और पर्यवेक्षण टिप्पणी आलोक में प्राथमिक अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजन स्वीकृति का मामला बनता है।