रांची। 1000 करोड़ के अवैध उत्खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर आरोप गठित कर दिया गया है। चार्जफ्रेम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दोनों ही आरोपियों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के विरुद्ध चार्जफ्रेम (आरोप गठित) कर दिया है। चार्जफ्रेम की प्रक्रिया के बाद अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत ने पी एम एल ए की धारा 3 और 4 के तहत आरोप गठित किया है।
दूसरी ओर, प्रेम प्रकाश को कुछ दस्तावेज नहीं मिल सके थे, इस कारण उसके खिलाफ आरोप गठन शुक्रवार को नहीं हो सका। शुक्रवार को पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आठ फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। पंकज, प्रकाश और बच्चू को पुलिस पेपर दिया जा चुका है। पूर्व में ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पंकज मिश्रा की याचिका खारिज की
प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डिप्टी डायरेक्टर देवद्रत झा को रांची ईडी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पंकज मिश्रा की उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने ईडी के सहायक डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट केस दर्ज करने की गुहार लगाई थी। याचिका खारिज होने से अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोपी पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा है ।पंकज मिश्रा की याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के अधिवक्ता ने अदालत में अपनी बहस के दौरान कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने तथ्य छुपाए हैं. जबकि ई डी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में पंकज मिश्रा की याचिका की मेंटीबिलटी पर सवाल उठाया था। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने पक्ष रखा। मुख्य मंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक डायरेक्टर देवदत्त झा के खिलाफ ईडी की विशेष कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। शिकायत में सहायक डायरेक्टर के खिलाफ तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया है। पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और अधिवक्ता राजेश कुमार ने पक्ष रखा ।मालूम हो की पंकज मिश्रा फिलहाल बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा गृह में बन्द है । याचिका खारिज होने से अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोपी पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा है।