. बीएड कॉलेजों में एंट्रेंस और फीस निर्धारण का जिम्मा झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कंपीटिटिव बोर्ड को
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वित्तरहित मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को दोगुना अनुदान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने यह प्रस्ताव रखा है। इसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही दोगुना अनुदान मिलेगा। राज्य में वित्तरहित 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा को इसका लाभ मिलेगा। करीब 2000 शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट ने श्रमिकों के शव लाने में मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। यदि प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत होती है तो शव लाने के लिए तत्काल 25 हजार की राशि दी जायेगी।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) की सीधी नियुक्ति के लिए ली जानेवाली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। यह प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा लाया गया है। परीक्षा में मेंस पैटर्न के 100 अंकों के हिंदी पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स अब 30 अंक हो जायेंगे, पहले 40 अंक का होता था। हालांकि इसके अंक पहले की तरह मेरिट सूची में शामिल नहीं होंगे। परीक्षा पैटर्न में कई अन्य बलाव किये हैं।
झारखंड में संचालित बीएड कॉलेजों पर लगाम लगाने की दिशा में हेमंत सरकार ने बड़ी पहल की है। बी.एड कॉलेजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने निजी और सरकारी बी.एड महाविद्यालयों में एडमिशन (एंट्रेंस) एवं शुल्क निर्धारण का जिम्मा अब झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कंपीटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड को दे दिया है। उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग के निजी और सरकारी बी.एड महाविद्यालयों में (नामांकन एवं शुल्क निर्धारण) के संचालन नियम-2020 प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। बोर्ड ही हर साल परीक्षा संचालन के लिए परीक्षा फीस निर्धारित करेगा। हर शैक्षणिक वर्ष में एंट्रेंस परीक्षा 20 अप्रैल से 25 अप्रैल को ली जाएगी। 25 मई से 30 मई के बीच रिजल्ट जारी होगा। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण सरकार के नियमों के अनुसार होगा। कुल सीटों में से 85 प्रतिशत सीटें झारखंड के यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण छात्रों के लिए आरक्षित होगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-न्यायिक पदाधिकारियों के एक जनवरी 2016 से वेतन पुनरीक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
-रांची में तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाने से जोड़ने सहित कई जिलों के पंचायत सहित अन्य थाने में किया गया शामिल।
-निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालय में नामांकन व शुल्क निर्धारण नियम में हुआ बदलाव।
-लघु खनिजों की नीलामी के लिए कोलकाता की कंपनी को मिला अवधि विस्तार।
-झारखंड विधानसभा में नियुक्ति और बरती गई अनियमितता की जांच के लिए एक सदस्य आयोग के अवधि विस्तार की स्वीकृति।
-वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
-राज्य अंतर्गत विभिन्न थाना के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।
– 01.01.2016 के पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन , पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।