रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता विधायक ढुल्लू महतो को अगले चार हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट में सरेंडर करने में छूट देने के आग्रह के खारिज कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने इस मामले में हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है।
मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा तथा अखौरी अविनाश ने पैरवी की। याचिकाकर्ता ढुल्लू महतो का कहना था कि जब तक उनकी क्रिमिनल रिवीजन झारखंड हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर न करना पड़े। उनकी ओर से कहा गया कि 18 माह की सजा में से उनकी ओर से करीब 12 महीने की सजा काट ली गई है।
विधायक महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी। ढुल्लू महतो पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था। विधायक और विधायक समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चाैधरी की वर्दी भी फट गई थी। इस मामले में विधायक महतो के खिलाफ बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आर एन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या- 120/13 दर्ज कराई थी।