रांची/नई दिल्ली। मनरेगा घोटाला और मनी लॉड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए बेल पर सुनवाई की अगली तारीख 2 जनवरी को निर्धारित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में आरोपित पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई में भाग लेते उनके वकील ने दलील दी। इसके पश्चात ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूजा सिंघल पर मनरेगा सहित अन्य गंभीर आरोपो की जांच चल रही है। ऐसे में इस समय जमानत दिया जाना उचित नहीं है।इससे जांच प्रभावित हो सकता है। न्यायालय ने दोनो पक्ष की दलील सुनने के बाद ईडी को नोटिस जारी कर इस सम्बन्ध मे 2जनवरी को केस से सम्बन्धित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
कानून के जानकार ने पूजा की याचिका पर कहा था की पूजा के पक्ष मे जमानत देने का कोई ठोस आधार न्यायालय के पास नही है। अब पूजा को नये बर्ष की सुबह जेल मे ही रह कर बिताना होगा। मालूम हो कि इससे पहले 3 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी । हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अदालत को इस बात का अंदेशा है कि पूजा सिंघल अपने प्रभाव से इस केस से जुड़े गवाहों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती ।रांची ईडी की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगायी है।