रांची । एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने गुरुवार को एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को दोषी करार दिया है। विश्वनाथ राम को कोर्ट नौ दिसंबर को सजा सुनायेगा। वहीं इसी केस के सह आरोपी उत्पाद विभाग के सिपाही रामलखन राय को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गौरतलब हो कि 25 मार्च 2014 को कचहरी चौक स्थित एक चाय की दुकान से दोनों आरोपितों को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी ) की टीम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने घूस की मांग को लेकर एसीबी के एसपी से शिकायत की थी।
अपनी शिकायत में प्रवीण ने कहा था कि पिस्का मोड़ में उनकी लाइसेंसी शराब दुकान है। 245 पेटी शराब का परमिट जारी करने के एवज में एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरविंद कुजूर ने उनसे घूस की मांग की है। उन्होंने आरोपितों से मिलने को कहा जब शिकायतकर्ता उससे कचहरी चौक स्थित चाय की दुकान में मिला, तो उनसे 90 हजार रुपये घूस मांगी गई। एसीबी की टीम ने मौके पर एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को 40 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा था।इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। जिसके आधार पर अदालत ने एक आरोपी को दोषी और साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को बरी किया है