रांची ।रिम्स की बदहाली और रिम्स से जुड़े अन्य मामलों पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने विभिन्न मामलों की सुनवाई एक साथ की। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ सचिव को भी सशरीर उपस्थित होने का कोर्ट ने निर्देश दिया है।
अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में जवाब के साथ सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है ।अब अदालत 28 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा. सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत के आदेश के बाद भी सीधी नियुक्ति के बजाय आउटसोर्सिंग कराना अदालत की अवहेलना है।
गौरतलब है की रिम्स मे अनियमितता भ्रष्टाचार के मामले को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय गंभीर है ।अस्पताल और प्रशासनिक विभाग मे सुधार के लिए कई निर्देश दिए गए थे परन्तु उस ओर थोड़ा भी ध्यान नही दिया गया ।रिम्स मे नियुक्ति को लेकर नियम विपरित कार्य किया गया ।जिसे न्यायालय ने कोर्ट की अवमानना माना ।