रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में शुक्रवार को खनन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित बच्चू यादव की जमानत याचिका सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किये जाने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बेल पिटीशन पर बहस हुई। बहस के दौरान एक तरफ बच्चू यादव के वकील ने उसे जमानत देने के पक्ष में दलीलें पेश कीं। दूसरी तरफ ईडी के वकील ने बच्चू पर लगे आरोपों को संगीन बताते हुए उसे जमानत नहीं दिए जाने का आग्रह कोर्ट से किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि बच्चू यादव को ईडी ने दो बार समन किया था। निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा था। इसके बाद बच्चू यादव को ईडी ने चार अगस्त को लालपुर से गिरफ्तार किया था। ईडी ने साहिबगंज में 26 जुलाई को दाहू यादव और बच्चू यादव के एक जहाज को जब्त किया था। बच्चू यादव का जहाज बाजार घाट पर लंगर पर खड़ा था, जिसे ईडी ने अटैच कर लिया था।
बता दें कि बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद 11 अगस्त को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था। ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है।बच्चू यादव की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की