रांची।
हाईकोर्ट ने राज्य की पिछली सरकार के नियोजन नीति के बाद बुधवार को शिक्षा विभाग द्वारा प्लस टू शिक्षकों के तबादले पर लगाई गई रोक के निणर्य को भी रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य के पिछली सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा प्लस टू शिक्षकों के तबादले पर लगाई गई रोक के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने शिक्षकों के तबादले से संबंधित तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश को गलत करार देते हुए स्थापना समिति के द्वारा जारी किए गए तबादले से संबंधित आदेश को सही ठहराया है। ज्ञात हो की पूर्व सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा प्लस टू शिक्षकों के तबादले पर लगाई गई रोक के विरुद्ध शिक्षकों के एक समूह ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों के तबादले का अधिकार मंत्री का ना होकर स्थापना समिति का होता है। बावजूद इसके तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा राज्य के लगभग 225 प्लस टू शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता द्वितीय और प्लस टू शिक्षकों की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत में अपना पक्ष रखा।