रांची। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब पूजा सिंघल जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से सीआरपीसी की धारा 205 का पिटीशन डाला गया है। जिसमें अधिवक्ता के माध्यम से उनको उपस्थित रखने का आग्रह किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूजा 25 मई से होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद है। पूजा को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूजा से पूछताछ की थी। रिमांड के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।
इससे पूर्व 26 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि तीन अगस्त निर्धारित की थी। इससे पहले 19 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी की अदालत ने पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार, जेई राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर ईडी की विशेष अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध समन जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने छह मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी ने 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद किये थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह जेल में हैं।