देवघर। राज्य सरकार ने देवघर में पदस्थापित रहे सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का अनुमति दे दी है। अनुमति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी। राहुल चौबे पर गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे की पत्नी अनामिका गौतम के नाम पर देवीपुर में गलत तरीके से जमीन निबंधन करने का आरोप है। यह आरोप सामने आने के बाद जनवरी 2021 को चौबे को निलंबित किया गया और उनसे जमीन निबंधन को लेकर जवाब मांगा गया था।
तत्कालीन अवर निबंधक चौबे पर आरोप है कि व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लेने के लिए देर रात को जानबूझकर सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। इसी आधार पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया गया है। पूर्व अवर निबंधक पर आरोप है कि एसपीटी एक्ट 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए देवीपुर अंचल के मौजा-हाड़ोकुरा, थाना नं-42, खाता संख्या-05 एवं 06 के कुल 3.95 एकड़ भूमि का निबंधन गलत तरीके से करा दिया था। प्रारंभिक जांच में अवर निबंधक पर लगा आरोप प्रमाणित पाया गया था। इसी आधार पर उन्हें जनवरी 2021 में निलंबित कर दिया गया था।
इस मामले में अब मुख्यमंत्री की ओर से विभागीय कार्रवाई संचालन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में देवघर के डीसी ने झारखंड सरकार को 25 अगस्त, 2021 के दिन आरोप पत्र भेज कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसी प्रकरण में अब राहुल चौबे के खिलाफ प्रपत्र क में गठित आरोपों कि जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालन का आदेश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रमाकांत सिंह को जांच संचालन पदाधिकारी बनाया गया है जबकि देवघर के अपर समाहर्ता प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे।