जमशेदपुर। व्यवहार न्यायालय के एडीजे चतुर्थ राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने शनिवार को टेल्को शमशेर अपार्टमेंट निवासी तपन दास की हत्या के मामले में दोषी पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और सहयोगी सोनू लाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियो पर 7-7 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी दिया गया है। कोर्ट ने दंपति की 9 वर्षीय बच्ची की देखभाल के लिए डालसा को पत्र भी लिखा है।
अदालत ने आरोपित श्वेता दास और उसके प्रेमी व सहयोगी को 27 जनवरी को दोषी ठहराया था। इस मामले में 10 लोगो की गवाही हुई है। मालूम हो कि 15 जनवरी 2018 को एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी में फ्रिज के अंदर एक शव मिला था, जिसकी पहचान तपन दास के रूप में हुई थी। मामले के अनुसंधान के क्रम में मृतक तपन दास की पत्नी, प्रेमी और सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसमें दोषी पत्नी श्वेता दास हजारीबाग जेल, प्रेमी सुमित रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल और सहयेागी बोकारो जेल में बंद है। अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने अभियोजक पक्ष की ओर से दलीले दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बीरेंद्र सिंह ने बताया कि फैसले के विरूद्ध हाई कोर्ट में अपील किया जाएगा।