रांची। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने डिजास्टर मैनेजमेंट डिविजन, गृह व जल विभाग को कोविड-19 की रोकथाम के लिए बंदिशों के लागू करने को लेकर सुझाव दिए हैं। इसके तहत पब्लिक पार्क व खेल कंपलेक्स , स्टेडियम 15 जनवरी तक बंद रखने का सुझाव शामिल है।
इसी तरह अन्य निर्देश इस प्रकार है।
1 स्विमिंग पूल , जिम एवं इनडोर स्टेडियम के अलावा सभी धार्मिक स्थल बंद करने के सुझाव दिए गए हैं।
2 मेला के लिए इजाजत नहीं होगी। हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा।
3 वैवाहिक समारोह, शव यात्रा व सामाजिक गैदरिंग में 50 व्यक्तियों को इजाजत होगी।
4 आवश्यक रहित दुकाने अल्टरनेट दिन में शाम 5 बजे तक खोलने तथा अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग संस्थाओं में केवल ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था का सुझाव शामिल है।
5 रेस्टोरेंट्स को अगले आदेश तक बंद रखने, होम डिलीवरी बेसिक पर कार्य करने।
6 कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने। कार्यालयों में एसी अथवा हीटर का उपयोग नहीं करने।
7 मॉल को बंद रखने यदि इसे खोलने इजाजत दी जाती है, तो दोनों वैक्सीन वाले को इजाजत मिलेगी , वह भी 25 प्रतिशत क्षमता के साथ।
8 दूसरे राज्यों अथवा दूसरे देशों से यात्रा कर आने वालों को 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट रेलवे स्टेशन , बस स्टैंड एवं पुलिस चेक पॉइंट पर दिखाना होगा।
9.5 वर्ष के नीचे के बच्चों की जांच नहीं होगी।
10.15 जनवरी तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया गया है। आवश्यक दुकानों को छोड़कर रविवार को सभी आवश्यक रहित दुकानें बंद र रखने
11. 5 वर्ष से नीचे के बच्चों को छोड़कर सभी के लिए माक्स लगाना जरूरी करने।
12. झारखंड अथवा दूसरे राज्यों के लोगों को अपने साथ दोनों डोज सर्टिफिकेट को लेकर आना अनिवार्य करने

13. बॉयोमैट्रिक सुविधा को अगले आदेश तक बंद करने का सुझाव दिया गया है।