गुमला। चर्चित चिकित्सक हत्याकांड मामले में जिला जज पंचम एसएन सिन्हा की अदालत ने बुधवार को शामिल 5 आरोपितों को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है। दोनों सजाएं साथ चलेगी। इसमें चार आरोपितों रूपेश प्रसाद, महावीर उरांव, सूरज पंडित व अशोक उरांव को अपहरण एवं हत्या के मामले में व दीपक कुमार को अपहरणकर्ताओं को सहयोग करने को लेकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सरकार की ओर से लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवपूजन साहू व जितेंद्र शर्मा ने दलीलें रखी।
मालूम हो कि जिले के तत्कालीन आरसीएच पदाधिकारी डॉ राम वचन चौधरी का अपहरण 30 अप्रैल 2015 को जसपुर रोड स्थित उनके निजी क्लीनिक से कर लिया गया था। बाद में उनका शव रायडीह के शाही टोला स्थित डैम के समीप जंगल से मिला था। हत्या के पूर्व अपहरणकर्ताओं ने उनके परिजनों से ₹50 लाख की फिरौती मांगी थी। क्योंकि डॉक्टर ने अपहरणकर्ताओं को पहचान लिया था जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। शव मिलने के बाद पूरा शहर आंदोलित हो उठा था। 23 घंटे तक चले सड़क जाम के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जघन्य कांड का मास्टरमाइंड मुजफ्फरपुर के कुढ़नी गांव निवासी अभय उर्फ धनंजय मेहता का इसी अदालत में अलग से मुकदमा चल रहा है।