रांची।
सातवीं जेपीएससी परीक्षा के कट ऑफ डेट को चुनौती देने वाली अपील याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रार्थियों की याचिका खारिज कर दी है। इससे प्रार्थियों को बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस सुनील नारायण प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष प्रार्थियों का पक्ष वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने रखा। जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश एवं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवार वह प्रिंस कुमार ने बहस में हिस्सा लिया।
मालूम हो कि प्रार्थी रीना कुमारी और अमित कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ डेट 2011 रखा गया था। मगर वह विज्ञापन वापस ले लिया गया। 1 वर्ष बाद पुनः परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया जिसमें कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 रखा गया है। प्रार्थियों ने इसे घटाकर 1 अगस्त 2011 करने की मांग की थी।