गुमला। एडीजे-1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने बुधवार को डायन-बिसाही के आरोप में हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए 19 नामजद आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उन्हें एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
उम्रकैद की सजा पाने वालों में सभी महिला हैं। इनमें गांव की ही भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरलदीता इंदवार, मंगरी देवी, ख्रीस्टीना इंदवार, चिंतामणी देवी, विनिता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजिता इंदवार, मोनिका इंदवार, केसेनसिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार और रोजलिया इंदवार के नाम शामिल हैं। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की।
घटना 11 जून, 2013 की है। जिले के भरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत करौंदाजोर टुकूटोली निवासी ब्रिजेनिया इंदवार और इग्नेसिया इंदवार की गांव में बैठक कर हत्या की योजना बनायी थी। इसके बाद दोनों की हत्या की गयी थी। मृतक ब्रिजेनिया इंदवार की पुत्री सेलेस्टीन इंदवार ने डायन बिसाही के आरोप में मां और इग्नेसिया इंदवार की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। घटना के अगले दिन 12 जून, 2013 को पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मृतक के परिजन कोर्ट परिसर में मौजूद थे। दोषियों के परिजन भी कोर्ट में आये हुए थे। कोर्ट का फैसला आते ही जहां मृतक के परिजन खुश थे और कहा कि न्याय की जीत हुई है, वहीं अधिकांश दोषी रोते नजर आये।