कोडरमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने 6 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सबदर मियां को 376 एवं पोक्सो एक्ट तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना 23 अप्रैल 2020 को कोडरमा थाना क्षेत्र की है। घटना को पीड़ित नाबालिक के दादा ने कोडरमा थाना में मामला दर्ज कराया था।
जानकारी अनुसार पीड़ित के दादा अपनी पोती के रोने की आवाज सुनकर जब बाहर निकले तो देखा कि पड़ोस का ही सबदर मियां अपने घर में बने दुकान में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। जब उन्होंने हल्ला किया तो आरोपी उन्हें धक्का देकर भाग निकला। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पीपी मंडल ने दलीलें रखीं। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।