Ranchi News:– साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन मामले में आरोपित भगवान भगत को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बुधवार को उच्च न्यायालय ने ईडी कोर्ट में लंबित डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने और आरोप गठन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति सुजीत कुमार प्रसाद की अदालत ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरव कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।
भगवान भगत को प्रवर्तन निदेशालय ने 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ विशेष पीएमएलए कोर्ट में पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। भगत को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का करीबी सहयोगी माना जाता है।
ईडी का आरोप है कि अवैध पत्थर खनन से जुटाई गई भारी-भरकम राशि को भगवान भगत और अन्य लोग पंकज मिश्रा तक पहुंचाते थे। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद भगत के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

